पटना जिले में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों (प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक) में सुबह 11:30 बजे के बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है.
यह आदेश 12 मई 2025 से प्रभावी होगा और 17 मई 2025 तक लागू रहेगा. इस दौरान किसी भी विद्यालय में 11:30 बजे के बाद कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी. पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है.

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित अवधि में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों को दोपहर 11:30 बजे के बाद पूरी तरह बंद करना होगा. साथ ही, आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.
इस आदेश की प्रतिलिपि वरीय पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल दंडाधिकारी, विकास पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है, ताकि आदेश का सख्ती से अनुपालन कराया जा सके.